2018 में बजिंदर सिंह पर 2018 में  यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगे थे।

हाल ही में, POCSO अदालत ने उन्हें 2018 के यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया है।

पीड़िता ने मीडिया के सामने आकर बजिंदर सिंह के खिलाफ कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है।

मोहाली की एक अदालत ने 2018 के बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।

पीड़िता का दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी समेत 7 लोगों (अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान) के खिलाफ मामला दर्ज किया था

अदालत के फैसले के बाद, कानूनी प्रक्रियाएं जारी रहेंगी और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्याय प्रणाली इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।